मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है, जिसका उद्देश्य राज्य के युवाओं को नया उद्योग या व्यवसाय शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है।
योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं
- नया उद्योग या व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता
- व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन
- सरकारी सब्सिडी एवं अनुदान की सुविधा
- उद्योग स्थापना में तकनीकी सहयोग
- बिहार राज्य के युवाओं के लिए विशेष प्रावधान
Eligibility
- आवेदक बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो
- आवेदक की आयु सामान्यतः 18 से 50 वर्ष के बीच
- नया उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक युवा
- सरकारी पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक
Benefits
- ₹10 लाख तक की आर्थिक सहायता (योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार)
- व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन
- स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा
- राज्य में रोजगार सृजन में सहयोग
- युवाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता