प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार की एक प्रमुख स्वरोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं एवं उद्यमियों को नया उद्योग या सेवा व्यवसाय शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को बैंक ऋण के साथ-साथ सरकारी सब्सिडी भी दी जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और रोजगार सृजन कर सकें।
योजना के तहत मिलने वाली सुविधाएं
- नया उद्योग या सेवा इकाई स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता
- बैंक ऋण के साथ सरकारी सब्सिडी का प्रावधान
- मैन्युफैक्चरिंग एवं सर्विस सेक्टर दोनों के लिए लागू
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने एवं मार्गदर्शन की सुविधा
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में समान रूप से लागू
Eligibility
- आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए
- नया व्यवसाय या उद्योग शुरू करने के इच्छुक आवेदक
- आवेदक के पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (8वीं पास, जहाँ लागू)
- पहले से किसी बड़े उद्योग का मालिक न हो
Benefits
- 15% से 35% तक की सरकारी सब्सिडी (श्रेणी के अनुसार)
- स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा
- बैंक ऋण प्राप्त करने में सुविधा
- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- आत्मनिर्भर भारत अभियान को समर्थन